चंडीगढ़: पंजाब के फिरोजपुर स्थित विजिलेंस विभाग ने शुक्रवार देर रात मोगा की पूर्व अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) और नगर निगम कमिश्नर चारुमिता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उन्हें 6 नवंबर को पंजाब सरकार द्वारा उनके पद से निलंबित किए जाने के बाद हुई है।
इस निलंबन संबंधी आदेश मुख्य सचिव केएपी सिन्हा द्वारा जारी किए गए थे। आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि निलंबन की अवधि के दौरान चारुमिता का मुख्यालय चंडीगढ़ रहेगा और उन्हें संबंधित उच्चाधिकारी की अनुमति के बिना चंडीगढ़ छोड़ने की इजाजत नहीं होगी।
सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला धर्मकोट से बहादुरवाला तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से जुड़े भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। आरोप है कि इस दौरान मुआवजे की राशि में लगभग 3.7 करोड़ रुपये के वित्तीय लेन-देन में अनियमितताएं पाई गईं। विजिलेंस ब्यूरो ने अपनी गहन जांच के बाद पीसीएस अधिकारी चारुमिता के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी। अब, विस्तृत जांच के निष्कर्षों के आधार पर, चारुमिता पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
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