चंडीगढ़। पंजाब के खडूर साहिब संसदीय सीट से सांसद अमृतपाल सिंह ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर अपनी अस्थायी रिहाई यानी पैरोल की मांग की है। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर को प्रतिवादी बनाया गया है। इस मामले पर आज अदालत में सुनवाई होनी है।
अपनी याचिका में अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें एक से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होना है, जिसके लिए उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए।
कौन हैं अमृतपाल सिंह?
अमृतपाल सिंह एक खालिस्तानी समर्थक हैं, जो पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे हैं। 23 फरवरी 2023 को, उन्होंने थाना अजनाला में अपने एक साथी को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के लिए हमला कर दिया था। इस हमले में पुलिस अधीक्षक जुगराज सिंह, सहायक उप-निरीक्षक जतिंदर सिंह और पुलिस होमगार्ड का जवान सुरजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
इस घटना के बाद, थाना अजनाला पुलिस ने अमृतपाल सिंह सहित 19 लोगों को नामजद किया था और लगभग 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाया और उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया।
पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में, अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर सांसद चुने गए। अब वे संसद सदस्य के रूप में अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए पैरोल पर रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर अदालत का फैसला महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह एक निर्वाचित प्रतिनिधि के अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन से जुड़ा है।