Punjab: होशियारपुर में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग मामले में बाप-बेटा गिरफ्तार, पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

चंडीगढ़/होशियारपुर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। पंजाब की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने होशियारपुर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में होशियारपुर के गांव बैंचा निवासी किशन गोपाल और उसके बेटे केशव को होशियारपुर में ज्वेलरी की दुकान पर हुई लक्षित गोलीबारी के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। यह जानकारी गुरुवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से .32 कैलिबर की पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है, जिस पर वे सवार थे।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी होशियारपुर में गणपति ज्वेलर्स पर 18 अक्टूबर, 2025 को हुई लक्षित गोलीबारी में शामिल थे, जब मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने दुकान पर गोलियां चलाई थीं। उन्होंने बताया कि हमले के बाद दुकान मालिक को एक अज्ञात विदेशी नंबर से धमकी भरा फोन आया था, जिसमें 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी।

होशियारपुर के माहिलपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336, 324(4) और 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एफआईआर संख्या 170 दर्ज की गई थी।

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के लिंक स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है।

अभियान के विवरण साझा करते हुए, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ प्रमोद बान ने कहा कि ज्वेलरी की दुकान पर हमले के बाद, डीआईजी एजीटीएफ संदीप गोयल और एसएसपी होशियारपुर संदीप मलिक की देखरेख में एजीटीएफ और होशियारपुर जिला पुलिस की टीमों ने इस मामले में संयुक्त रूप से मानवीय और तकनीकी जांच की और सफलतापूर्वक संदिग्धों की पहचान की।

त्वरित कार्रवाई करते हुए, एजीटीएफ पंजाब और होशियारपुर पुलिस की टीमों ने होशियारपुर के गांव मेहदूडपुर में संदिग्धों – किशन गोपाल और केशव – को रोका, जहां उन्होंने भागने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की, लेकिन संक्षिप्त गोलीबारी के बाद उन्हें काबू कर लिया गया। पुलिस टीमों का नेतृत्व एसपी (जांच) परमिंदर सिंह, प्रभारी सीआईए होशियारपुर गुरप्रीत सिंह और प्रभारी एजीटीएफ चंद्र मोहन ने किया।

इस संबंध में, होशियारपुर के माहिलपुर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 109, 221, 132 और 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एफआईआर संख्या 172 दर्ज की गई है।

 

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