देहरादून।
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के नागरिकों के हित में, विवाह पंजीकरण पर लगने वाले ₹250 के शुल्क की छूट की समय सीमा को 26 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को अपने विवाह का पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है।
गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय जनहित में लिया गया है ताकि नागरिक विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। पहले यह छूट एक सीमित अवधि के लिए थी, जिसे अब गणतंत्र दिवस 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो अब तक अपना विवाह पंजीकृत नहीं करा पाए हैं, क्योंकि उन्हें ₹250 का निर्धारित शुल्क नहीं देना होगा।
किसे मिलेगा इस छूट का लाभ?
यह छूट विशेष रूप से उन मामलों पर लागू होगी, जिनका विवाह समान नागरिक संहिता के लागू होने से पहले हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उनका पंजीकरण नहीं हो पाया था। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों का विवाह, तलाक या विवाह निरस्तीकरण इस संहिता के लागू होने से पूर्व हो चुका है, वे भी इस अवधि में बिना शुल्क के संबंधित कार्रवाई पूरी कर सकते हैं।
CSC पर सेवा शुल्क रहेगा लागू
सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह शुल्क छूट केवल सरकारी पंजीकरण शुल्क पर लागू है। यदि नागरिक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से यह सेवा लेते हैं, तो उन्हें पहले की तरह ₹50 (जीएसटी सहित) का सेवा शुल्क देना होगा।
सरकार का यह फैसला UCC नियमावली के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Pls read:Uttarakhand: पाकिस्तानी जासूस निकला अल्मोड़ा का युवक, DRDO से लीक कर रहा था संवेदनशील जानकारी