देहरादून।
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए चमोली जनपद में तैनात प्रभारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (ACMO) डॉ. मो. शाह हसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर की गई है। डॉ. हसन पर रुद्रप्रयाग जिले में नशे की हालत में अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से दो बाइक सवारों को टक्कर मारने का गंभीर आरोप है, जिसमें दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
शराब सेवन की पुष्टि के बाद हुई कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग को 3 अगस्त को प्राप्त हुई एक रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई कि दुर्घटना के समय डॉ. शाह हसन ने शराब का सेवन किया हुआ था। जांच में पाया गया कि उनका यह आचरण उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 का सीधा उल्लंघन है। इसी आधार पर, शासन ने उत्तराखंड अपील एवं अनुशासन नियमावली, 2003 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया।
‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही सरकार: स्वास्थ्य सचिव
इस मामले पर स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में ‘शून्य सहिष्णुता’ (Zero Tolerance) की नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल विभागीय छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि जनविश्वास को भी गहरा आघात देती हैं।
जांच पूरी होने तक रुद्रप्रयाग मुख्यालय से रहेंगे संबद्ध
निलंबन की अवधि के दौरान, डॉ. शाह हसन को रुद्रप्रयाग मुख्यालय में संबद्ध (attached) किया गया है। यहीं से वह अपने खिलाफ चल रही विभागीय जांच में सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग को यह भी निर्देशित किया गया है कि मामले की निष्पक्ष और शीघ्र जांच की जाए और दोष सिद्ध होने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।