Himachal: सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले- अनुकंपा नियुक्ति नीति में बदलाव, महिलाओं को मिली रात्रि पाली में काम करने की अनुमति

शिमला:

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें अनुकंपा आधार पर नियुक्ति नीति में संशोधन, महिलाओं को दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देना और स्वास्थ्य व ऊर्जा क्षेत्र में कई अहम फैसले शामिल हैं।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:

  • अनुकंपा नियुक्ति नीति में संशोधन:

    • अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पारिवारिक वार्षिक आय की पात्रता सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है।

    • अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं, माता-पिता रहित आवेदकों और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी अधिकारियों के आश्रितों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।

    • यदि 5 प्रतिशत कोटे के तहत पद उपलब्ध नहीं हैं, तो पात्र आवेदकों को समायोजित करने के लिए कोटे में एकमुश्त छूट देने की भी अनुमति दी गई है।

  • महिलाओं को रात्रि पाली में काम की अनुमति:

    • लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने महिलाओं को दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक की रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी है।

    • यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं में काम करने वाली प्रत्येक महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत मातृत्व लाभ दिया जाएगा।

  • स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में विस्तार:

    • शिमला स्थित सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज में बी.एससी. नर्सिंग की सीटें 60 से बढ़ाकर 100 कर दी गई हैं।

    • कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में 60 सीटों वाले एक नए बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई, साथ ही विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

  • ऊर्जा एवं जलविद्युत परियोजनाएं:

    • 5 मेगावाट से कम क्षमता की 172 छोटी जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया, जिनका निर्माण कार्य लंबे समय से रुका हुआ था। इन परियोजनाओं को पुनः विज्ञापित किया जाएगा।

    • भविष्य में आवंटित होने वाली 5 मेगावाट तक की सभी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 12 प्रतिशत की एक समान मुफ्त बिजली रॉयल्टी और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) के लिए अतिरिक्त एक प्रतिशत लागू करने का निर्णय लिया गया।

    • 5 मेगावाट से अधिक की 22 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने को मंजूरी दी गई, जिनके लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे।

  • औद्योगिक एवं ढांचागत विकास:

    • नालागढ़ में 300 एकड़ के मेडिकल डिवाइस पार्क के विकास पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है, जिसे दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

    • कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु एक वर्ष का विस्तार दिया गया है।

    • शिमला-धर्मशाला-शिमला रूट पर उड़ानें संचालित करने के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) को 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।

  • अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:

    • खनिज नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे सड़क कटाई में लगे ठेकेदारों को उत्पन्न सामग्री का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी।

    • सिरमौर जिले के धौलाकुआं माजरा योजना क्षेत्र के लिए मसौदा विकास योजना को मंजूरी दी गई।

    • कांगड़ा जिले में पटवार सर्कल नलेटी का पुनर्गठन किया गया।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट के समक्ष हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

 

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