Punjab: AAP के नए बिल पर बोले अमन अरोड़ा- ‘बादल-कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम दिलाएंगे इंसाफ’

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप), पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने ‘पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025’ लाकर धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने बेअदबी के मामलों में कोई कार्रवाई न करने के लिए शिरोमणि अकाली दल (SAD) और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

‘पिछली सरकारों ने की सिर्फ खानापूर्ति, हमने बादलों को बनाया आरोपी’

मंगलवार को पंजाब विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान, श्री अमन अरोड़ा ने 2015 के बरगाड़ी, कोटकपूरा और बहबल कलां की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस की पिछली सरकारें बेअदबी के मामलों में न्याय देने में पूरी तरह विफल रहीं।

उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पाखंड पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछली सरकारों द्वारा कई विशेष जांच दल (SIT) और आयोग बनाने के बावजूद, किसी ने भी बेअदबी के मामलों में बादलों को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया। उन्होंने कहा, “लेकिन, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो एक गहन जांच शुरू की गई। एडीजीपी एल.के. यादव के नेतृत्व वाली एसआईटी ने 7,000 से अधिक पन्नों का एक व्यापक चालान पेश किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और अन्य को आरोपी बनाया गया है। यह मामला वर्तमान में फरीदकोट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित है।”

अरोड़ा ने कहा, “बादल, जो खुद को सिख पंथ के रक्षक बताते हैं, उन्होंने तब कुछ नहीं किया जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता का उल्लंघन हुआ। यहां तक कि अकाली सरकार ने 2016 में केंद्र को एक कमजोर विधेयक भेजा था, जिसे खारिज कर दिया गया क्योंकि यह केवल एक धर्मग्रंथ की रक्षा करता था। अब, वे हमारी सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाने का दुस्साहस कर रहे हैं।”

समावेशी और सख्त है नया कानून

नए विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह सभी धर्मों का सम्मान सुनिश्चित करता है और इसमें कठोर दंड का प्रावधान है:

  • कठोर दंड: बेअदबी के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा।

  • भारी जुर्माना: 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

  • अपराध की प्रकृति: बेअदबी को एक गैर-जमानती और गैर-शमनीय (Non-compoundable) अपराध बनाया गया है।

  • समावेशी कानून: इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुटका साहिब, श्रीमद्भगवद्गीता, कुरान शरीफ और पवित्र बाइबिल सहित सभी धर्मग्रंथों को शामिल किया गया है।

  • उच्च-स्तरीय जांच: जांच डीएसपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

  • साक्ष्यों का सम्मान: विधेयक यह भी सुनिश्चित करता है कि साक्ष्यों का प्रबंधन सम्मानजनक तरीके से हो और धार्मिक अवशेषों का कोई अनादर न हो।

सभी राजनीतिक दलों से विधेयक का समर्थन करने का आग्रह करते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने जोर दिया कि आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पंजाब के आध्यात्मिक और सामाजिक ताने-बाने की सुरक्षा के लिए दृढ़ है और किसी को भी राजनीतिक लाभ के लिए आस्था का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने अंत में कहा, “हम पंजाब की धार्मिक सद्भावना को फिर से नष्ट नहीं होने देंगे। इस बार, न्याय होकर रहेगा।”

 

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