Punjab: बाल विवाह मुक्त पंजाब की ओर कदम, भगवंत मान सरकार ने 15 महीनों में रोकीं 58 बाल शादियां

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा की गई सक्रिय पहल और लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। पिछले 15 महीनों में विभागीय कार्रवाई के जरिए राज्य में 58 बाल विवाह सफलतापूर्वक रोके गए हैं।

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सरकार की समय पर की गई कार्रवाई से यह संभव हो सका है। उन्होंने विस्तृत आंकड़े देते हुए बताया कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक कुल 42 बाल विवाह रोके गए थे, जबकि जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच ऐसे 16 और मामलों को होने से रोका गया। इस प्रकार, पिछले 15 महीनों में पंजाब में कुल 58 बाल विवाह की घटनाओं को टाला गया है।

सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत तंत्र

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने दोहराया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुप्रथा है और इस परंपरा को राज्य से खत्म करने के लिए कड़े निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इस मुहिम को सफल बनाने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया गया है। पंजाब में एक समर्पित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 चौबीसों घंटे काम कर रही है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक बाल विवाह, बाल शोषण या उत्पीड़न की घटनाओं की गोपनीय रूप से रिपोर्ट कर सकता है। सामुदायिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए, सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। इसके अलावा, संबंधित गांवों के सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) के रूप में नामित किया गया है, ताकि ऐसी घटनाओं की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि बाल विवाह कराने या उसे बढ़ावा देने में शामिल किसी भी माता-पिता या व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “बचपन बच्चे का भविष्य बनाने के लिए होता है, और कम उम्र में उनकी शादी करना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है – एक ऐसा कार्य जिसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार शादियों के सीजन के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। ऐसे मामलों की सख्त रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान जल्द ही जिला और ग्राम स्तर पर शुरू किए जाएंगे।

अंत में, डॉ. बलजीत कौर ने राज्य के शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, सरपंचों, गैर-सरकारी संगठनों और जागरूक नागरिकों से समाज से बाल विवाह को खत्म करने और हर बच्चे के लिए एक प्रगतिशील और सुरक्षित पंजाब के निर्माण में योगदान देने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की।

 

Pls read:Punjab: शहीदों के सम्मान में पंजाब सरकार, परिवारों को 3.69 करोड़ की सहायता राशि जारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *