Punjab: पंजाब में उद्योगों के लिए फायर NOC हुई आसान, अब 5 साल तक रहेगी वैधता, 53-पॉइंट चेकलिस्ट भी खत्म

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (कारोबार करने में सुगमता) को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। उद्योग जगत को राहत देते हुए फायर सेफ्टी सेवाओं के आधुनिकीकरण और नियमों के सरलीकरण के लिए “पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2024” लागू कर दिया गया है। इसके तहत फायर सेफ्टी से जुड़े कई नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री तरणप्रीत सिंह सोंध ने घोषणा की कि स्थानीय निकाय विभाग के तहत आने वाले पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज निदेशालय द्वारा 27 जून को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें उद्योग क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाले कई सुधार शामिल हैं।

NOC की वैधता बढ़ी, अफसरशाही की अड़चनें होंगी कम

सबसे बड़े बदलावों में से एक फायर सेफ्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की वैधता को बढ़ाना है। अब उद्योगों को हर साल NOC रिन्यू कराने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। उद्योगों को उनके जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

  1. कम जोखिम वाले उद्योग (Light Hazard): इस श्रेणी में आने वाले 43 उद्योगों के लिए NOC अब 1 साल की बजाय 5 साल तक वैध रहेगी।

  2. मध्यम जोखिम वाले उद्योग (Moderate Hazard): इस श्रेणी के 63 उद्योगों के लिए NOC की वैधता 3 साल कर दी गई है।

  3. उच्च जोखिम वाले उद्योग (High Hazard): इस श्रेणी के 39 उद्योगों के लिए सुरक्षा मानकों के मद्देनजर वार्षिक NOC की अनिवार्यता पहले की तरह जारी रहेगी।

मंत्री ने कहा कि इस कदम से अफसरशाही की अड़चनें कम होंगी और उद्यमी बार-बार की कागजी कार्रवाई के बजाय अपने कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

कई और अहम सुधार लागू

NOC की वैधता बढ़ाने के अलावा भी कई अन्य सुधार किए गए हैं। अब औद्योगिक इमारतों की ऊंचाई की सीमा को 18 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दिया गया है। इसके अलावा, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की दिशा में एक और बड़ा सुधार यह है कि विभाग अब योग्य आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किए गए फायर सेफ्टी ड्राइंग और योजनाओं को सीधे स्वीकार करेगा। इससे उद्यमियों को अपनी फायर ड्राइंग या योजनाओं को किसी अन्य सलाहकार या एजेंसी से जांच कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

एक और महत्वपूर्ण राहत देते हुए, फायर NOC के लिए आवेदन करते समय मालिकों या कब्जाधारकों द्वारा जमा की जाने वाली 53-पॉइंट की लंबी-चौड़ी चेकलिस्ट को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब भवन के मालिक द्वारा ऑनलाइन वार्षिक स्व-प्रमाणन (Online Annual Self-Certification) की प्रणाली शुरू की गई है।

तरणप्रीत सिंह सोंध ने जोर देकर कहा कि इन बदलावों से उद्योगों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी, जिससे वे विकास और नवाचार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से अनावश्यक मंजूरियों की जरूरत भी खत्म होगी, जिससे पंजाब के औद्योगिक इकोसिस्टम में निवेशकों का भरोसा और भी मजबूत होगा।

 

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