पौड़ी: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 26 महीने चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों – पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता – को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. तीनों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सरकार पीड़िता के परिवार को चार लाख रुपये का मुआवज़ा देगी.
अंकिता की मां ने कहा कि उन्हें फांसी की सज़ा की उम्मीद थी. कोर्ट के बाहर उपस्थित लोगों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और हिंसक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए जल तोपों का इस्तेमाल किया.

19 साल की अंकिता भंडारी पौड़ी ज़िले के यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी. वह 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी और छह दिन बाद उसका शव चीला नहर में मिला था. पुलकित आर्य पर अंकिता पर अतिथियों के साथ अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप था.
पुलकित आर्य रिसॉर्ट का मालिक था, जबकि सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता वहां क्रमशः प्रबंधक और सहायक प्रबंधक थे. तीनों पर हत्या, सबूत मिटाने और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई 28 मार्च 2023 को शुरू हुई थी. पुलकित आर्य अल्मोड़ा जेल में, अंकित गुप्ता देहरादून जेल में और सौरभ भास्कर टिहरी जेल में बंद है.