नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-PG 2025 परीक्षा के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 जून को होने वाली यह परीक्षा दो पालियों में नहीं, बल्कि एक ही पाली में आयोजित की जाएगी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजरिया भी शामिल थे, ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे परीक्षा के आयोजन के लिए एकल पाली की व्यवस्था सुनिश्चित करें और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से “मनमानी” की गुंजाइश बढ़ जाती है। दोनों पालियों के प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर समान रखना लगभग असंभव है। इसलिए, सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करना आवश्यक है।
यह आदेश NEET-PG 2025 परीक्षा को दो पालियों में आयोजित करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करना उम्मीदवारों के साथ अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए एकल पाली में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया।