Himachal: बिजली कनेक्शन से पहले निरीक्षण के लिए नए शुल्क तय, सरकार ने जारी की अधिसूचना

मंडी: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने से पहले निरीक्षण करवाने के लिए नए शुल्क निर्धारित कर दिए हैं. ऊर्जा विभाग ने घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए निरीक्षण शुल्क की नई दरों की अधिसूचना जारी की है.

घरेलू और औद्योगिक कनेक्शन के लिए निरीक्षण शुल्क:

  • घरेलू उपभोक्ता: 300 रुपये

  • 20 किलोवाट तक: 600 रुपये

  • 50 किलोवाट तक: 750 रुपये

  • 100 किलोवाट तक: 900 रुपये

  • 400 किलोवाट तक: 1500 रुपये

  • 750 किलोवाट तक: 2400 रुपये

जनरेटर के लिए निरीक्षण शुल्क:

  • 5 किलोवाट तक: 300 रुपये

  • 1000 किलोवाट तक: 4500 रुपये

ट्रांसफार्मर के लिए निरीक्षण शुल्क:

  • 25 किलोवाट तक: 900 रुपये

हाईटेंशन लाइन कनेक्शन के लिए निरीक्षण शुल्क:

  • 1500 रुपये तक

नई बिजली लाइन के निरीक्षण के लिए शुल्क:

  • 1 किलोमीटर तक: 600 रुपये

  • 1 किलोमीटर के बाद: प्रति निरीक्षण 900 रुपये.

डोमेन चेंज कमेटी का गठन:

प्रदेश सरकार ने डोमेन चेंज कमेटी का भी गठन किया है. ऊर्जा सचिव को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. ऊर्जा निदेशक, प्रबंध निदेशक बिजली बोर्ड और हिम ऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे. मुख्य अभियंता ऊर्जा इसके सदस्य सचिव होंगे.

 

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