शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 31 मार्च, 2025 तक 7 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा कर चुके अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाओं को दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में बदलने का फैसला लिया है। राज्य में ऐसे अंशकालिक कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 हजार है, जिन्हें इस फैसले से लाभ मिलेगा।
कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, अंशकालिक कर्मचारी तभी दैनिक भोगी बन पाएंगे जब संबंधित पद खाली होगा।

यह आदेश संबंधित विभागाध्यक्ष के स्तर पर लागू होंगे। सरकारी बोर्ड, निगम और सरकारी विश्वविद्यालय अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार इस बारे में स्वयं निर्णय लेंगे। जिन अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाएं रोजगार कार्यालय के माध्यम से नहीं ली गई हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
जिन पदों पर ये अंशकालिक कर्मचारी कार्यरत थे, वे पद दैनिक भोगी का दर्जा मिलते ही समाप्त हो जाएंगे। कर्मचारियों के रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद ही आदेशों का पालन किया जाएगा। कर्मचारियों की जन्म तिथि की पुष्टि HP Financial Rules, 1971 के तहत की जाएगी। आदेशों पर अमल के बाद इसकी जानकारी वित्त विभाग को भेजी जाएगी ताकि इस पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।