देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को विचलन (विशेष अधिकार) से मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। साथ ही, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा।
हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों का परिसीमन पिछले साल पूरा हो चुका है। राज्य में 55,635 ग्राम पंचायत वार्ड, 7,505 ग्राम पंचायत, 2,936 क्षेत्र पंचायत और 343 जिला पंचायतों में चुनाव होने हैं। चुनाव समय पर न होने के कारण सरकार ने ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों में निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त किया है।
चुनाव से पहले पंचायती राज एक्ट में संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने इस संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव को अब राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा गया है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
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