Himachal: टैक्सियों और बसों में कूड़ेदान अनिवार्य, कचरा फेंकने पर जुर्माना – The Hill News

Himachal: टैक्सियों और बसों में कूड़ेदान अनिवार्य, कचरा फेंकने पर जुर्माना

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 29 अप्रैल से सभी टैक्सियों, HRTC और निजी बसों में कूड़ेदान (“कार बिन”) लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य वाहनों में सफाई बनाए रखना और कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करना है।

अब RTO और MVI केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे जिनमें कार बिन लगा होगा। कार बिन न लगाने पर 10,000 रुपये और जैविक कचरा इधर-उधर फेंकने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम पूरे राज्य में लागू होगा।

 

10 पाकिस्तानी नागरिक कांगड़ा में दीर्घकालिक वीजा पर, दो वापस भेजे गए

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, राज्य में वर्तमान में 10 पाकिस्तानी नागरिक कांगड़ा जिले में दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के 25 अप्रैल के पत्र के अनुसार, इन नागरिकों के वीजा वैध हैं और इन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा।

इसके अलावा, सोलन जि

 

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