Uttarakhand: समान नागरिक संहिता पोर्टल पर विवाह पंजीकरण में अब फोटो अपलोड की जरूरत नहीं, आधार से जुड़ेगा

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) पोर्टल पर विवाह पंजीकरण के लिए अब आवेदकों को अपनी तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक का फोटो सीधे उनके आधार कार्ड से लिया जाएगा। इसके अलावा, पहले से पंजीकृत विवाहों की पुष्टि के लिए गवाह के वीडियो KYC की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। पंजीकरण प्रमाण पत्र अब डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। अभी तक राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए 46 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

94,000 से अधिक आवेदन प्राप्त

बुधवार को सचिव गृह शैलेश बगौली की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि UCC पोर्टल पर अब तक लगभग 94,000 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 73,093 विवाह पंजीकरण, 19,956 पंजीकृत विवाह की पुष्टि, 430 वसीयतनामा और उत्तराधिकार, 136 तलाक निरस्तीकरण और 4 बिना वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित हैं। लगभग 89% आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, 5% निरस्त किए गए हैं और बाकी पर कार्यवाही चल रही है। जिलों को औसतन 174 आवेदन प्रतिदिन मिल रहे हैं।

जनजागरूकता शिविर लगाने के निर्देश

सचिव गृह ने जिलाधिकारियों को UCC से संबंधित सेवाओं के पंजीकरण के लिए जनजागरूकता शिविर आयोजित करने और सभी कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिन जिलों में आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं, उनके कारणों की समीक्षा करने को भी कहा गया है। राज्य में अब केवल 382 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ से कोई आवेदन नहीं आया है।

लिव-इन मामलों में गोपनीयता पर ज़ोर

शैलेश बगौली ने लिव-इन पंजीकरण के मामलों में गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर लिव-इन आवेदनों और पंजीकरण की जानकारी सार्वजनिक की जा रही है, जो आवेदकों की गोपनीयता भंग करता है। इसलिए लिव-इन मामलों में पूरी गोपनीयता बरती जाए।

बैठक में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, निदेशक आईटीडीए नितिका खंडेलवाल और ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

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