Uttarakhand: उत्तराखंड में बिजली दरों में 5.62% की वृद्धि को मंजूरी, उपभोक्ताओं पर पड़ेगा भार

देहरादून, [दिनांक]: उत्तराखंड के 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में 5.62% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इससे आम उपभोक्ता पर प्रति यूनिट लगभग 15 पैसे का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

यूपीसीएल ने 12.01% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, जबकि सभी बिजली कंपनियों का संयुक्त प्रस्ताव लगभग 29.23% वृद्धि का था। आयोग ने 5.62% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे यूपीसीएल को 27.09 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त होगा, जिसे आपातकालीन बिजली खरीद के लिए रखा जाएगा।

आयोग ने क्रॉस-सब्सिडी को कम करने का प्रयास किया है और आरटीएस-फोर ए व कृषि संबंधी गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा डिमांड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है।

विभिन्न श्रेणियों के लिए दरों में वृद्धि:

  • बीपीएल उपभोक्ता: 10 पैसे/किलोवाट घंटा

  • स्नोबाउंड घरेलू मीटर वाले उपभोक्ता: 10 पैसे/किलोवाट घंटा

  • स्नोबाउंड गैर-घरेलू उपभोक्ता (1 किलोवाट तक): 10 पैसे/किलोवाट घंटा

  • स्नोबाउंड गैर-घरेलू उपभोक्ता (1 से 4 किलोवाट तक): 15 पैसे/किलोवाट घंटा

  • स्नोबाउंड गैर-घरेलू उपभोक्ता (4 किलोवाट से अधिक): 20 पैसे/किलोवाट घंटा

  • घरेलू उपभोक्ता (100 यूनिट/माह तक): 25 पैसे/किलोवाट घंटा

  • घरेलू उपभोक्ता (101 से 200 यूनिट/माह तक): 35 पैसे/किलोवाट घंटा

  • घरेलू उपभोक्ता (201 से 400 यूनिट/माह तक और 400 यूनिट/माह से अधिक): 45 पैसे/किलोवाट घंटा

  • एकल बिंदु थोक आपूर्ति उपभोक्ता: 50 पैसे/किलोवाट घंटा

राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार क्रॉस सब्सिडी को +/- 20% के दायरे में रखने के लिए घरेलू श्रेणी में दरों में वृद्धि जरूरी थी। वर्तमान में घरेलू श्रेणी की क्रॉस सब्सिडी 19.63% है।

 

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