देहरादून: उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू समान नागरिक संहिता (UCC) को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।
मुख्य बिंदु:
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देहरादून और भीमताल के निवासियों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर UCC के कई प्रावधानों को चुनौती दी है।
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याचिकाओं में मुस्लिम, पारसी आदि की वैवाहिक व्यवस्था, लिव-इन-रिलेशनशिप समेत अन्य प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
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याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि UCC अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाजों की अनदेखी करती है और संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करती है।
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हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार और मुख्य सचिव से जवाब मांगा है।
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