
बेंगलुरु: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया है कि बैंकों ने उससे लिए गए कर्ज से कहीं ज़्यादा रकम वसूल कर ली है। माल्या के अनुसार, बैंकों का उस पर 6,200 करोड़ रुपये का कर्ज था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा वसूली की जा चुकी है.
माल्या ने यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) और अन्य देनदारों से वसूल की गई राशि का ब्योरा मांगा है. हाई कोर्ट ने बैंकों को नोटिस जारी कर 13 फरवरी तक जवाब देने को कहा है. माल्या ने अंतरिम राहत के तौर पर आगे किसी भी संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की है.
माल्या के वकील साजन पूवैया ने दलील दी कि किंगफिशर एयरलाइंस और यूबीएचएल के खिलाफ परिसमापन आदेश को सभी न्यायिक स्तरों पर बरकरार रखा गया है. उन्होंने कहा कि कर्ज पहले ही वसूल लिया गया है, फिर भी माल्या के खिलाफ वसूली की कार्रवाई जारी है.
पूवैया ने बताया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने किंगफिशर एयरलाइंस और यूबीएचएल को 6,200 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था. लेकिन, 2017 से अब तक यह रकम कई बार वसूल की जा चुकी है. वसूली अधिकारी ने 10,200 करोड़ रुपये की वसूली की पुष्टि की है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 14,000 करोड़ रुपये की वसूली की जानकारी दी थी.
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