
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति पर रोक बढ़ा दी है। यह मामला कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण से जुड़ा है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई 1 अप्रैल के सप्ताह तक स्थगित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस बीच उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश, जो सर्वेक्षण पर रोक लगाता है, लागू रहेगा।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश पर पिछले साल 16 जनवरी को पहली बार रोक लगाई थी। उच्च न्यायालय ने उस समय न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर में मंदिर होने के प्रमाण हैं। उच्च न्यायालय ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि मस्जिद के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है, लेकिन राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इससे अलग रखा गया है.
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