
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान चाईबासा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया है। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर 2019 में गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने इससे पहले मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था।
Pls read:Delhi: राहुल गांधी ने एम्स के बाहर मरीजों पर केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरा