धर्मशाला: धर्मशाला नगर निगम क्षेत्र में सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वालों के लिए अब नियम सख्त हो गए हैं। नगर निगम जल्द ही एक सर्वेक्षण करवाने जा रहा है, जिसके बाद रेहड़ी-पटरी वालों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही अपनी दुकानें लगाने की अनुमति होगी।
स्मार्ट सिटी करेगी सर्वेक्षण:
16 से 30 जनवरी तक चलने वाले इस सर्वेक्षण की ज़िम्मेदारी स्मार्ट सिटी धर्मशाला को दी गई है। यह सर्वेक्षण सभी 17 वार्डों में किया जाएगा। सर्वेक्षण के बाद पात्र रेहड़ी-पटरी वालों को पहचान पत्र दिए जाएंगे और उन्हें निर्धारित स्थानों पर ही व्यापार करने की अनुमति होगी।
तीन पालियों में होगा सर्वेक्षण:
सर्वेक्षण तीन पालियों में होगा: सुबह 7 से 10 बजे, दोपहर 2 से 5 बजे और शाम 6 से रात 9 बजे तक। सर्वेक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार है:
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16-18 जनवरी: वार्ड 1, 2 और 3
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20-22 जनवरी: वार्ड 4, 5, 6, 7 और 8
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23-24 जनवरी: वार्ड 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17
छूटे हुए लोग 27-28 जनवरी को कर सकते हैं आवेदन:
अगर कोई रेहड़ी-पटरी वाला सर्वेक्षण के दौरान छूट जाता है, तो वह 27 और 28 जनवरी को नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकता है। 29 और 30 जनवरी को दोबारा सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ज़रूरी दस्तावेज़:
सर्वेक्षण के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों को निम्नलिखित दस्तावेज़ साथ रखने होंगे:
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राशन कार्ड
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आधार कार्ड
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बैंक खाते की कॉपी
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संबंधित वार्ड पार्षद या नगर निगम से प्रमाणित परिवार सूची
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हलका पटवारी, पार्षद या तहसीलदार से आय प्रमाण पत्र
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एससी, ओबीसी, विधवा, विकलांग, एकल महिला श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
पांच साल में एक बार होता है सर्वेक्षण:
नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सुरेंद्र कटोच ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम-2016 के तहत हर पांच साल में यह सर्वेक्षण करवाना अनिवार्य है। इससे पहले 12 दिसंबर 2024 को स्ट्रीट वेंडर्स सर्वेक्षण कमेटी की बैठक में दोबारा सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया गया था।
यह सर्वेक्षण शहर में रेहड़ी-पटरी वालों के व्यवसाय को व्यवस्थित करने और उन्हें उचित जगह उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
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