Dehradun: नगर पालिका परिषद चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी गई है. प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार सामग्री के अलावा, कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं के चाय-नाश्ते पर होने वाले खर्च का भी ध्यान रखना होगा. खास बात यह है कि प्रत्याशी अपने समर्थकों और मतदाताओं को ₹23 से महंगी टोपी नहीं पहना सकेंगे.
प्रत्याशियों को रोजाना के सभी चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा रखना होगा, अन्यथा उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने करीब 78 चुनावी सामग्रियों की सूची प्रत्याशियों को दी है, जिसमें प्रत्येक सामग्री की कीमत निर्धारित है. सहायक पर्यवेक्षक यतीन शाह ने प्रत्याशियों के साथ बैठक कर उन्हें चुनावी खर्च के नियमों की जानकारी दी.
प्रत्याशियों को तीन रंगों की एक पुस्तिका दी गई है, जिसमें उन्हें अपने खर्च का हिसाब रखना है. सफेद पन्ने पर रोजाना के कुल खर्च, लाल पन्नों पर नकद भुगतान और गुलाबी पन्नों पर चेक से किए गए भुगतान का विवरण दर्ज करना होगा.
चुनावी खर्च की सीमा:
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अध्यक्ष पद के प्रत्याशी: ₹8 लाख
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सदस्य पद के प्रत्याशी: ₹80,000
कुछ चुनावी सामग्रियों की कीमतें (GST सहित):
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चाय: ₹10
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समोसा: ₹12
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गेंदे की माला: ₹30 से ₹3000 तक
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गुलाब की माला: ₹250 से ₹5000 तक
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बुके: ₹300 से ₹800 तक
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झंडा: अधिकतम ₹222
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पंपलेट: ₹1330 प्रति हजार
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टोपी: ₹23
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पटका: ₹34
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स्टीकर: ₹6 से ₹12
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नाश्ता: ₹60
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लंच/डिनर: ₹100
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कोल्ड ड्रिंक: ₹15 से ₹100 तक
9, 15 और 20 जनवरी को व्यय पर्यवेक्षक प्रत्याशियों के खर्च की जांच करेंगे. लापरवाही पाए जाने पर नोटिस जारी किया जा सकता है.
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