चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने से छूट केवल पगड़ी पहनने वाले सिखों को ही है, महिलाओं को नहीं. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चार साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को इस नियम का सख्ती से पालन कराना चाहिए.
महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की मांग:
हाईकोर्ट को एक पत्र मिला था जिसमें टू-व्हीलर पर सवार महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की मांग की गई थी. इस पत्र में एक सड़क दुर्घटना का ज़िक्र किया गया था जिसमें स्कूटी सवार एक युवती की रोडवेज बस से टक्कर के बाद मौत हो गई थी.
पत्र में कहा गया था कि केंद्र सरकार के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा सरकार ने केवल पगड़ी पहनने वाले सिखों को हेलमेट से छूट दी है. यह दलील दी गई थी कि सुरक्षा किसी भी धर्म से ऊपर है और सभी महिलाओं, खासकर बिना पगड़ी वाली सिख महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य होना चाहिए.
हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा किया:
हाईकोर्ट ने इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की और फिर इसका निपटारा कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. पिछली सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि हेलमेट से छूट केवल पगड़ीधारी सिखों के लिए है, सभी महिलाओं के लिए नहीं.
Pls read:Punjab: पंजाब नगर निगम चुनाव: मतदान जारी, कई जगहों पर झड़प और विवाद