शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पदोन्नति के बाद कार्यभार संभालने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। अब पदोन्नति आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर नए पद पर कार्यभार संभालना होगा, अन्यथा पदोन्नति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे।
सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश
राज्य सरकार ने सभी विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के संज्ञान में आया था कि पदोन्नति के बाद कई अधिकारी और कर्मचारी एक महीने तक भी नए पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, जिससे कामकाज प्रभावित होता है।
अन्य कर्मचारियों को होगा फायदा
इस नए नियम से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ मिलेगा। पदोन्नति के बाद कई बार कर्मचारी मनपसंद स्थान न मिलने पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते और अपनी पसंद की जगह के लिए प्रयास करते रहते हैं, जिससे लोगों के काम प्रभावित होते हैं।
पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी
प्रदेश में लगभग तीन लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं. लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया में अब तेजी आने की उम्मीद है. कार्मिक विभाग ने लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए हैं. ऐसे कई कर्मचारी हैं जिन्होंने एक ही स्थान पर कई पदोन्नतियां हासिल की हैं.
होम स्टे को मिली मंजूरी
एक अन्य खबर के अनुसार, सुक्खू सरकार ने शहरों में भी होम स्टे चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए अब एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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