शिमला: हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाला नया विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। अब राज्य में 21 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी।
यह विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया और बिना किसी चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।
इससे पहले, 7 महीने पहले ही सुक्खू सरकार ने इस विधेयक के संशोधित ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी।
क्यों किया गया यह बिल पेश?
स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह कानून लड़कियों को आगे बढ़ने के कई अवसर प्रदान करेगा। कम उम्र में शादी होने से लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। इसके अलावा, जल्दी शादी होने से लड़कियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और कम उम्र में मां बनने से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
यह विधेयक लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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