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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला और कमल मौला मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ASI को विवादित स्थल “भोजशाला और कमल मौला मस्जिद“ में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजा है और एक अंतरिम निर्देश में कहा है कि सर्वेक्षण के नतीजों के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विवादित स्थलों पर कोई भौतिक खुदाई नहीं की जानी चाहिए जिससे उनका स्वरूप बदल जाए।
गौरतलब है कि धार की भोजशाला में सर्वेक्षण 22 मार्च को शुरू हुआ था। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही भोजशाला में भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने 22 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।
यह मामला अभी भी विकासशील है और आगे की कानूनी कार्यवाही के अनुसार अपडेट आने की उम्मीद है।
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