देहरादून। विशेष न्यायाधीश (सतर्कता गढ़वाल परिक्षेत्र) व सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजलि नौलियाल की अदालत ने उत्तराखँड विजिलेंस को हरिद्वार जिले के दो दारोगा समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता गोपाल सिंह निवासी जगजीतपुर देवपुरा थाना कनखल जिला हरिद्वार ने अधिवक्ता पंकज जोशी के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि क्षेत्र के रहने वाले दो व्यक्तियों ने उनसे 70 हजार रुपये उधार लिए थे। जब उसने रुपये मांगे तो आरोपितों ने वापस करने से इनकार कर दिया। धमकी दी कि यदि दोबारा रुपये मांगे तो वह उसे दुष्कर्म के झूठे केस में फंसा देंगे।
इसके बाद गोपाल सिंह ने इस मामले की शिकायत थाना कनखल व पुलिस चौकी जगजीत में दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एक शिकायती पत्र पुलिस महानिदेशक को दिया तो आरोपितों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने उसे सबक सिखाने की धमकी दी। इसके बाद आरोपितों ने गोपाल सिंह के खिलाफ दुष्कर्म की झूठी शिकायत दी, जिसपर पुलिस ने गोपाल सिंह के खिलाफ दुष्कर्म कर मुकदमा दर्ज कर लिया।
आरोप है कि एसआइ खेमेंद्र गंगवार तत्कालीन चौकी इंचार्ज जगजीतपुर वर्तमान तैनाती पुलिस कोतवाली जिला हरिद्वार एसआइ हेमलता व कांस्टेबल बलवंत ने गोपाल से केस में अंतिम रिपोर्ट लगवाने के लिए पांच लाख रुपये मांगे। 12 दिसंबर 2021 को आरोपितों ने उन्हें फोन करके जगजीतपुर पेट्रोल पंप के पास बुलाया। इस दौरान वहां पर एसआइ खेमेंद्र गंगवार, एसआइ हेमलता, कांस्टेबल पूनम, बलवंत, पप्पू कश्यप और विरेंद्र भी मौजूद थे। रुपये न देने पर आरोपित गोपाल को एक निजी वाहन में डालकर थाना कनखल ले गए और लाकअप में बंद कर दिया और वहां बुरी तरह से पीटा।
जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद गोपाल ने 13 मार्च 2023 को थाना कनखल व 22 मार्च 20223 को एसएसपी को शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विजिलेंस को आदेश जारी किए हैं कि आरोपित दारोगा खेमेंद्र गंगवार, दारोगा हेमलता, सिपाही पूनम, सिपाही बलवंत, सिपाही पप्पू कश्यप और सिपाही विरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाए।
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