नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को शीघ्र बाहर निकालने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में राज्य सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित जवाब दाखिल किया जाएगा।
कोर्ट ने सरकार बको से 48 घंटे के भीतर जवाब पेश करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सचिव लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार, नेशनल हाईवे प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा था।
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