Uttarakhand: गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर फोन भी हो सकता है सीज – The Hill News

Uttarakhand: गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर फोन भी हो सकता है सीज

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नैनीताल। फोन कानपर लगाकार गाड़ी चलाने वालों का अब परिवहन विभाग न केवल चालान करेगा बल्कि फोन भी जब्त करेगा। हाईकोर्ट के आदेश हैं कि अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो चालान की कार्रवाई के साथ उसका मोबाइल 24 घंटे के लिए सीज कर दिया जाए।

आपको बता दें कि मोटर यान अधिनियम में इस तरह का प्रावधान नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करते हुए पाया जाने पर मोबाइल सीज किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक मोबाइल को 24 घंटे सीज करने के लिए आरटीओ में स्टोर बनाने पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि 24 घंटे मोबाइल को सीज कर उसे सुरक्षित रखना होगा। मोबाइल को सीज करने के बाद ये ख्याल रखा जाएगा कि जब तक मोबाइल परिवहन विभाग के पास है तब तक उसमें कोई नुकसान न हो।

 

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