देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आबकारी विभाग के 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति पर लगाई रोक को हटा दिया है। कोर्ट में पूर्व में दाखिल याचिका के बाबत दाखिल जवाब को उचित माना है। हाईकोर्ट ने कहा है की 31 मार्च तक राजस्व बकाए को जमा कराया जाए साथ ही रिनियुअल प्रकिया को पूर्ण कराया जाय।
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अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक जो दुकानें उठने या संचालन से रह जाती है उन शराब ठेके की प्रकिया को 5 अप्रैल तक पूर्ण कराया जायेगा हालंकि अभी इस मामले में आधिकारिक जानकारी आना बाकी है आबकारी विभाग के बड़े अफसर इस समय कोर्ट मौजूद है। आज मौजूदा पॉलिसी के तहत संचालित हो रहे शराब ठेके स्वामियों के सामने जो असमंजस की स्थिति थी वो अब लगभग खत्म होती दिख रही है।