शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने उद्योग लगाने या अन्य अधिकृत कार्य के लिए अब 99 नहीं, 40 साल के पट्टे पर ही जमीन देने का फैसला लिया है। इसके मद्देनजर राज्य कैबिनेट ने लैंड सीलिंग एक्ट के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इस बड़े संशोधन के साथ विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के हजारों पदों को भरने की मंजूरी दी है। कैबिनेट में यह चर्चा हुई कि पिछली सरकार के कार्यकाल में राज्य से बाहर के कई लोगों को 99 साल के लिए जमीन लीज देने के नियम का दुरुपयोग हुआ।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए कोई लैंड सीलिंग नहीं रहेगी। प्रदेश में लैंड सीलिंग कानून के तहत 150 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं ली जा सकती है। सोलर प्रोजेक्टों इससे बाहर रहेंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि अब तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। बेटियों को भी पैतृक जमीन में यूनिट मानने के विधेयक को विधानसभा में पेश करने की भी स्वीकृति दे दी गई है।