नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में प्रदेश सरकार से जांच को लेकर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने एक पत्रकार और अंकिता के परिवार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उप महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी को यह आदेश दिये। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने जांच के तरीके को लेकर कई सवाल खड़े किए और दावा किया कि राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच में कई खामियां हैं। सेठी ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से राज्य पुलिस का हौसला टूटता है, जबकि उसने अच्छा काम किया है।