अयोध्या विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को प्रदान कि गई भूमि पर मस्जिद निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार होना है। पिछले दो वर्षों से नक्शा पास ना होने कि वजह से मस्जिद का निर्माण कार्य़ रुका हुआ था।
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट – इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने वर्ष 2021 में अयोध्या विकास प्राधिकरण में नक्शा जमा किए थे। मस्जिद के लिए अयोध्या में किसी भी उपयुक्त प्रमुख स्थान पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ उपयुक्त भूमि आवंटित करने का आदेश दिया था।
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इसके बाद अयोध्या प्रशासन ने अयोध्या शहर से लगभग 25 किमी दूर सोहावल तहसील के ग्राम धनीपुर में उक्त पांच एकड़ भूमि आवंटित की थी। अयोध्या के डिवीजनल कमिश्नर और अयोध्या विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गौरव दयाल ने मस्जिद ट्रस्ट को जानकारी दी है कि बोर्ड की बैठक में अयोध्या मस्जिद की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।