देहरादून। यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण में कोर्ट ने तीन और आरोपितों की जमानत मंजूर कर ली है। एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर तीनों को जमानत दी गई है। साथ ही दो अन्य आरोपितों की जमानत नामंजूर कर दी है। इस प्रकरण में अब तक कुल 24 आरोपितों को जमानत मिली चुकी है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक और नकल प्रकरण में एसटीएफ ने कुल 42 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। सोमवार को आरोपित फिरोज हैदर और हिमांशु कांडपाल की ओर से जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपितों से एसटीएफ ने कोई भी ठोस साक्ष्य बरामद नहीं किए हैं। इनका परीक्षा की धांधली से संबंध नहीं है।
हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को दरकिनार कर दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इसके अलावा तीन अन्य आरोपित विकास कुमार, मनोज जोशी और संजीव चौहान ने भी जमानत प्रार्थनापत्र कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। इन तीनों की जमानत कोर्ट से मंजूर हो गई है। वहींं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के पूर्व अध्यक्ष डा. आरबीएस रावत और पूर्व सचिव डा. एमएस कन्याल की जमानत याचिका को विजिलेंस कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोनों पर आयोग की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीपीडीओ) भर्ती परीक्षा में धांधली करने का आरोप है। इसकी जांच एसटीएफ कर रही है।