देहरादून। नौकरियों में महिलाओं के 30 फीसद क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश को हाईकोर्ट के रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की स्टे के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस मुख्य परीक्षा के परिणाम में उत्तराखंड महिला आरक्षण का लाभ देगा। जो भी उम्मीदवार अब तक पीसीएस प्री परीक्षा से मेन के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।
दरअसल, उत्तराखंड महिला आरक्षण के शासनादेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद प्रदेश में 30 प्रतिशत उत्तराखंड महिला आरक्षण खत्म हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के महिला आरक्षण संबंधित आदेश पर रोक लगने के बाद दोबारा पीसीएस परीक्षा में उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण की राह खुल गई है।
वहीं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समूह-ग की भर्तियां भी करा रहा है। अब तक पुलिस कांस्टेबल, पटवारी-लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर चुका है। आयोग ने इन भर्तियों में उत्तराखंड महिला आरक्षण के बजाए सभी महिलाओं के आरक्षण का विकल्प दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद आयोग इन भर्तियों के रिजल्ट में उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देगा।