शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु एवं सेवानिवृति ग्रेच्यूटी तथा सेवानिवृत अवकाश नकदीकरण की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये, सदस्य का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये, सदस्य का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये, उप-प्रधान का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये तथा सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।मंत्रिमंडल ने लगभग 43 वर्षों के उपरान्त शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू की जा रही थी। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की ग्राम पंचायत झुंगी को विकास खंड गोहर से अलग कर इसे विकास खण्ड निहरी में शामिल करने का निर्णय लिया।