देहरादून : पंजाब नेशनल बैंक मंगलौर शाखा से एक करोड़ 34 लाख रुपये का ऋण लेकर गबन करने के मामले में सीबीआइ के विशेष जज शंकर राज की अदालत ने तत्कालीन ब्रांच मैनेजर सहित सात को दोषी पाया है। अदालत ने मैनेजर को पांच साल, जबकि अन्य को तीन-तीन साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अभिषेक अरोड़ा के अनुसार, वर्ष 2006 के दौरान पीएनबी के वरिष्ठ प्रबंधक राकेश शर्मा ने तहरीर दी थी कि वर्ष 2004 में कुछ आरोपितों ने खादी ग्राम योजना के नाम पर लघु उद्योग शुरू करने के लिए बैंक की मंगलौर शाखा से एक करोड़ 34 लाख रुपये का ऋण लिया था।