Uttarakhand: त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड में जीएसटी की संशोधित दरें जारी – The Hill News

Uttarakhand: त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड में जीएसटी की संशोधित दरें जारी

देहरादून: वित्त विभाग ने राज्य में प्रमुख उपभोक्ता सामान और सेवाओं पर 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी हैं. ज्यादातर सेवाओं और वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी होने से त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी.

सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 17.09.2025 को कर दर निर्धारण संबंधी विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गई हैं. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य द्वारा भी दिनांक 18.09.2025 को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित किए जाने संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं. इन अधिसूचनाओं के माध्यम से कर की दरों में किया गया परिवर्तन दिनांक 22.09.2025 से लागू होगा.

इस परिवर्तन से आच्छादित समस्त वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी. इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तथा व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा. कर की दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को प्राप्त होगा तथा इससे दीर्घकालिक रूप में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. इसका उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है तथा इन कर सुधारों से किसान एवं व्यापारी भी लाभान्वित होंगे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी दरों में भारी कमी कर दी है. इसी क्रम में राज्य में भी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरों को लागू किया जा रहा है. इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी.

 

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