चंडीगढ़।
पंजाब में टैक्स अनुपालन को बढ़ावा देने और नागरिकों को जागरूक उपभोक्ता बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना शानदार रूप से सफल साबित हो रही है। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को घोषणा की कि इस योजना को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में, वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि सितंबर 2023 में लॉन्च होने के बाद से जुलाई 2024 तक ‘मेरा बिल ऐप’ पर कुल 1,76,832 बिल अपलोड किए जा चुके हैं। इस शानदार भागीदारी के चलते अब तक 5,644 विजेताओं को ₹3,35,80,215 की पुरस्कार राशि दी जा चुकी है।
योजना से टैक्स चोरी पर लगी लगाम
हरपाल सिंह चीमा ने खुलासा किया कि इस योजना का टैक्स प्रवर्तन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नागरिकों द्वारा बिल मांगने की आदत से टैक्स में अनियमितता करने वालों को पकड़ना आसान हो गया है। उन्होंने बताया कि बिल जारी करने में गड़बड़ी करने वाली संस्थाओं पर ₹9,07,06,102 का जुर्माना लगाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, “इसमें से ₹7,30,92,230 की वसूली पहले ही की जा चुकी है, जो वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” इसके अलावा, इस योजना ने 135 नए टैक्स पंजीकरण की सुविधा देकर राज्य के टैक्स-बेस का भी विस्तार किया है।
जुलाई के लकी ड्रा में 257 विजेता
वित्त मंत्री ने जुलाई 2024 के लिए हाल ही में हुए लकी ड्रा का विवरण भी साझा किया, जो 7 अगस्त को पटियाला स्थित विभाग के मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इस ड्रा में जुलाई महीने में अपलोड किए गए 6,345 बिलों को शामिल किया गया था, जिसमें 257 विजेताओं का चयन किया गया। इन सभी विजेताओं को সম্মিলিত रूप से ₹15,30,015 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग विजेताओं से बैंक खाता संख्या जैसी आवश्यक जानकारी प्राप्त होते ही पुरस्कार राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर देता है।
मंत्री की जनता से अपील
वित्त मंत्री चीमा ने पंजाब के लोगों से “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपनी हर खरीद का बिल मांगने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐप पर अपलोड किया गया हर बिल न केवल आपको इनाम जीतने का मौका देता है, बल्कि टैक्स चोरी रोकने और अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयासों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस), शराब, राज्य के बाहर की गई खरीदारी और बी2बी (बिजनेस-टू-बिजनेस) लेनदेन के बिल इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ड्रा के लिए केवल पिछले महीने में की गई खरीदारी के बिल ही माने जाते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस पहल की सफलता नागरिक-संचालित शासन की शक्ति का प्रमाण है और यह आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के एक अधिक जवाबदेह और सहभागी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के संकल्प को दर्शाती है।