Punjab: विजिलेंस ने 37,000 रुपये की रिश्वत लेते रजिस्ट्री क्लर्क और डीड राइटर रंगे हाथ गिरफ्तार

चंडीगढ़। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए आज तरनतारन जिले के भिखीविंड में एक बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो की टीम ने तहसील कार्यालय के एक रजिस्ट्री क्लर्क, सविंदर सिंह, और एक डीड राइटर (वसीका नवीस), मलकीत सिंह, को 37,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर की गई जो अपनी ही जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए महीनों से चक्कर काट रहा था।

विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई भिखीविंड गांव के ही निवासी गुरभेज सिंह की शिकायत पर की गई है। शिकायतकर्ता गुरभेज सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के दौरान, उनकी 2 कनाल और 2 मरले कृषि भूमि गलती से उनके रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज हो गई थी। इस गलती को सुधारने और जमीन को अपने नाम पर पंजीकृत कराने के लिए उन्होंने अप्रैल 2025 में सभी आवश्यक औपचारिकताएं, जिसमें सरकारी खजाने में फीस जमा करना भी शामिल था, पूरी कर ली थीं।

शिकायत के अनुसार, सभी जरूरी स्टांप पेपर खरीदने और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद, उनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। इस काम को करवाने के लिए उन्होंने भिखीविंड के डीड राइटर मलकीत सिंह से संपर्क किया। गुरभेज सिंह ने आरोप लगाया कि मलकीत सिंह ने जानबूझकर रजिस्ट्री के लिए 24 अप्रैल, 2025 को मिली उनकी अपॉइंटमेंट को तहसीलदार से मिलीभगत कर रद्द करवा दिया। जब उन्होंने इस देरी का कारण जानने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि रजिस्ट्री क्लर्क सविंदर सिंह इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए 32,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था।

अपने जायज काम के लिए रिश्वत देने के बजाय, गुरभेज सिंह ने इन भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने का फैसला किया और तरनतारन स्थित विजिलेंस ब्यूरो यूनिट से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी दी।

विजिलेंस ब्यूरो ने शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद तथ्यों की पुष्टि की और आरोपियों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। योजना के अनुसार, टीम ने आरोपी रजिस्ट्री क्लर्क सविंदर सिंह और डीड राइटर मलकीत सिंह को सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 37,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।

प्रवक्ता ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा 7 और 7-ए के तहत विजिलेंस ब्यूरो के अमृतसर रेंज थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।

 

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