Himachal: कैबिनेट- आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज कई गुना बढ़ा, कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी

शिमला।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश भर के आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए एक ऐतिहासिक और बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। इस पैकेज के तहत, आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए घर के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को 1.30 लाख रुपये से पांच गुना से भी अधिक बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया है। यह कदम हाल की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हजारों परिवारों को फिर से बसाने में एक बड़ी मदद साबित होगा।

आपदा राहत पैकेज में की गई प्रमुख वृद्धियाँ:

  • पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर: मुआवजा ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख किया गया।

  • आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर: मुआवजा ₹12,500 से बढ़ाकर ₹1 लाख किया गया।

  • क्षतिग्रस्त दुकान या ढाबा: मुआवजा ₹10,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख किया गया।

  • क्षतिग्रस्त गौशाला: सहायता राशि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की गई।

  • दुधारू पशुओं का नुकसान: मुआवजा ₹37,500 प्रति पशु से बढ़ाकर ₹55,000 किया गया।

  • भेड़/बकरी का नुकसान: मुआवजा ₹4,000 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति पशु किया गया।

  • कृषि/बागवानी भूमि का नुकसान: मुआवजा ₹3900 प्रति बीघा से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति बीघा किया गया।

  • फसलों का नुकसान: मुआवजा ₹500 प्रति बीघा से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति बीघा किया गया।

मंत्रिमंडल ने हाल की आपदा में हुई जान-माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। कैबिनेट ने राहत और पुनर्वास कार्यों में अमूल्य सहयोग देने के लिए NDRF, SDRF, भारतीय सेना, राज्य पुलिस, होम गार्ड और गैर-सरकारी संगठनों का आभार भी व्यक्त किया।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:

  1. राजीव गांधी वन संवर्धन योजना: समुदाय-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से वन संरक्षण और विकास को मजबूत करने के लिए ₹100 करोड़ की ‘राजीव गांधी वन संवर्धन योजना’ को मंजूरी दी गई। इसके तहत महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹1.20 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

  2. नगर पालिका चुनाव नियमों में संशोधन: नगर पालिका चुनावों में प्रक्रियात्मक कमियों को दूर करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया। अब चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार उपायुक्त के बजाय राज्य चुनाव आयोग के पास होगा।

  3. मेडिकल सीटों में वृद्धि: आईजीएमसी, शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टांडा में बी.एससी. मेडिकल पाठ्यक्रमों की सीटें 10 और 18 से बढ़ाकर 50-50 करने को मंजूरी दी गई।

  4. पुराने वाहनों पर टैक्स में छूट: पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले (प्री-बीआईएस, बीएस-I, बीएस-II) वाहनों को पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में 50% की रियायत दी जाएगी।

  5. प्रशासनिक और ढांचागत सुधार:

    • रोहड़ू में दूध प्रसंस्करण संयंत्र के लिए मिल्कफेड को भूमि आवंटित की गई।

    • हमीरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, धनेटा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नत किया गया।

    • कांगड़ा में नगर पंचायत जवाली को नगर परिषद के रूप में उन्नत किया गया।

    • राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार 15 कैदियों की समय से पहले रिहाई को मंजूरी दी गई, जो अपनी तरह का पहला निर्णय है।

Pls read:Himachal: हिमाचल में सेब के पेड़ कटान पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सरकार को फल नीलाम करने का निर्देश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *