सिंगापुर। सिंगापुर में बुधवार को भारत मूल के एक व्यक्ति को गांजा तस्करी का दोषी मानते हुए फांसी की सजा दे दी गई। सिंगापुर में मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। फांसी नहीं देने को लेकर आरोपी तंगाराजू के परिवार ने राष्ट्रपति से अपील की थी, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 46 साल के तंगाराजू सुप्पैया को नशीली दवाओं के सेवन करने और ड्रग तस्करी के आरोपों के बाद साल 2014 में गिरफ्तार किया गया था।
तंगाराजू सुप्पैया को 1 किलो भांग की तस्करी करने के मामले में 9 अक्टूबर साल 2018 में दोषी ठहराया गया था और उसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। सिंगापुर में ड्रग्स को लेकर कड़े कानून हैं। तंगाराजू ने अपने बचाव में कोर्ट से कहा था कि वह ड्रग तस्करी में शामिल नहीं था और ना ही उसने तस्करी के लिए किसी से बात की थी, लेकिन कोर्ट ने तंगाराजू के इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तंगाराजू के फोन से साबित हुआ है कि वह ड्रग तस्करी के अपराध में शामिल था।
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