देहरादून: राजभवन ने वह विधेयक पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा दिया है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का उल्लेख है। पंचायतीराज अधिनियम में त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव न होने की स्थिति में छह माह तक प्रशासक बैठाने का प्रविधान है। हरिद्वार जिले में इस अवधि में चुनाव न होने की स्थिति में सरकार ने दिसंबर में हुए विधानसभा सत्र में प्रशासकों का कार्यकाल छह माह बढ़ाने संबंधी पंचायतीराज द्वितीय संशोधन विधेयक पारित कराया था। उधर, हरिद्वार में प्रशासकों का दूसरा कार्यकाल भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इससे उत्पन्न वैधानिक संकट को देखते हुए शासन ने न्याय विभाग व महाधिवक्ता से राय मांगी है।