SC: कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार – The Hill News

SC: कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को बंद करने के नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के आदेश के खिलाफ कारोबारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह याचिका कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पार्क बंद किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। अदालत ने उम्मीद जताई कि सभी संबंधित पक्ष समझदारी से काम लेंगे और मामले का समाधान आपसी समझ से निकल सकेगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान पीठ ने छोटे कारोबारियों की आजीविका से जुड़ी चिंताओं का उल्लेख किया। न्यायाधीशों ने कहा कि छोटे दुकानदारों के लिए त्योहारों का समय कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है और इस दौरान काम प्रभावित होने से उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि इस मामले में विरोध प्रदर्शन के अधिकार, व्यापार करने की स्वतंत्रता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने जैसे कई पहलू एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि सभी पक्षों को इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्थिति को समझने की आवश्यकता है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संबंधित अधिकारियों की ओर से उठाए गए कदम अनुचित या जरूरत से ज्यादा पाए जाते हैं, तो न्यायालय के पास मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। पीठ ने बताया कि याचिका को 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालांकि, शुक्रवार को इस मामले में तत्काल सुनवाई नहीं हुई।

कारोबारियों ने जताई आर्थिक नुकसान की आशंका

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने बताया कि एनडीएमसी ने गुरुवार देर रात सेंट्रल पार्क बंद करने का निर्देश जारी किया था। कारोबारियों का कहना है कि इस फैसले से पार्क में होने वाली व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। याचिका में दावा किया गया कि प्रस्तावित प्रदर्शन के कारण रोजाना करीब 200 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है।

वकील जय अनंत देहादराय ने दिल्ली किराना कमिटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका का उल्लेख किया। याचिकाकर्ताओं ने आगामी त्योहारों के मौसम का हवाला देते हुए कहा कि इस समय व्यापारिक गतिविधियों में व्यवधान से कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

सीजेपी ने लोगों से जुटने की अपील की

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को लोगों से कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज के साथ एकत्र होने की अपील की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को तिरंगा फहराने के मामले में जेल भेजा गया है।

प्रस्तावित प्रदर्शन और पार्क बंद किए जाने के फैसले के बीच कारोबारियों ने अदालत का रुख किया। मामले में एक ओर प्रदर्शन करने के अधिकार और दूसरी ओर व्यापारिक गतिविधियों तथा सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं सामने आई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समझ बनने की उम्मीद जताई। अब याचिका पर आगे की सुनवाई संभावित रूप से 26 या 27 अक्टूबर को हो सकती है।

 

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