Uttarpradesh: श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार देगी एक लाख की बड़ी आर्थिक मदद – The Hill News

Uttarpradesh: श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार देगी एक लाख की बड़ी आर्थिक मदद

कासगंज। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ के अंतर्गत आगामी 12 अप्रैल को अलीगढ़ में मंडल स्तर पर एक विशाल सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से उन गरीब श्रमिक परिवारों को संबल मिलेगा जो अपनी बेटियों की शादी के खर्चों को लेकर चिंतित रहते हैं।

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक पात्र श्रमिक की बेटी के विवाह के लिए कुल एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 85 हजार रुपये की भारी-भरकम राशि सीधे लाभार्थी श्रमिक के बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि वे विवाह की आवश्यक तैयारियां कर सकें। शेष 15 हजार रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें वर-वधू पक्ष के मेहमानों के लिए भोजन और अन्य व्यवस्थाएं शामिल होंगी।

सहायक श्रम आयुक्त विद्या प्रकाश शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को 27 मार्च तक हर हाल में अपना आवेदन जमा करना होगा। आवेदनों की बारीकी से जांच की जाएगी ताकि केवल पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिल सके। योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रमिक का पंजीकरण श्रम विभाग में कम से कम एक वर्ष पुराना होना चाहिए। इसके अलावा, विवाह की प्रस्तावित तिथि यानी 12 अप्रैल तक वधू की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यह लाभ एक श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए ही दिया जा सकता है।

आवेदन के साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। इनमें श्रमिक का पंजीकरण प्रमाण पत्र, वर-वधू और उनके माता-पिता के आधार कार्ड, जन्म एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र शामिल हैं। इसके साथ ही, एक शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित युवक-युवती का पहले विवाह नहीं हुआ है और उन्होंने किसी अन्य सरकारी योजना से विवाह संबंधी लाभ नहीं लिया है। राशन कार्ड की प्रति या परिवार रजिस्टर की नकल भी जमा करनी होगी। पात्र श्रमिकों से अपील की गई है कि वे समय सीमा का ध्यान रखते हुए 27 मार्च तक अपने आवेदन पूर्ण कर लें ताकि अलीगढ़ में होने वाले इस भव्य आयोजन का हिस्सा बन सकें। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पात्र श्रमिक के बैंक खाते में 15 दिनों के भीतर सहायता राशि भेज दी जाएगी।

 

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