देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में अगले छह महीनों के लिए हड़ताल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। शासन द्वारा यह फैसला लोकहित में लिया गया है।
कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने बुधवार को इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखंड राज्य में भी लागू है) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत, इस आदेश के जारी होने की तारीख से अगले छह महीने की अवधि के लिए राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है।
इस फैसले का मतलब है कि उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी अब अगले छह महीनों तक किसी भी तरह की हड़ताल या कार्य बहिष्कार नहीं कर पाएंगे। सरकार ने यह कदम सार्वजनिक सेवाओं में बाधा न पड़े और कामकाज सुचारु रूप से चलता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।