Punjab: पंजाब में कॉलोनी लाइसेंस प्रक्रिया हुई सरल 60 दिन में मिलेगा परमिट

चंडीगढ़: पंजाब के आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने आज बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने कॉलोनियों के विकास के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करके रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

हरदीप सिंह मुंडियन ने आगे विवरण साझा करते हुए कहा कि आवास और शहरी विकास विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में कॉलोनियों के विकास के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एसओपी तैयार की है. इस प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया है: आशय पत्र जारी करना (30 दिनों के भीतर) और लाइसेंस जारी करना (30 दिनों के भीतर), जिससे आवेदक द्वारा संबंधित विकास प्राधिकरण को आवेदन जमा करने की तारीख से कुल समय सीमा 60 दिन निर्धारित की गई है.

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पहले प्रमोटरों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, जिसके परिणामस्वरूप विभाग के तहत काम करने वाले विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा अक्सर अनावश्यक देरी होती थी. इस चिंता को दूर करने के लिए, विभाग ने अब एक स्पष्ट एसओपी तैयार की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भविष्य में, आवेदन जमा करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे.

हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि नई एसओपी के तहत अब पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध कर दिया गया है. मामले को संभालने वाली प्रत्येक शाखा जैसे कि योजना, लेखा और लाइसेंसिंग, साथ ही पीपीसीबी, पीएसपीसीएल, वन, ड्रेनेज, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के लिए विशिष्ट समय सीमा तय की गई है. प्रत्येक अधिकारी को इन निर्धारित समय सीमाओं का पालन करना आवश्यक है और किसी भी अनुचित देरी पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने आगे कहा कि मान सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान और रोजगार के अवसर पैदा करने की इसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए पहले ही कई पहल की हैं. 

 

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