Punjab: पंजाब सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध: डॉ. बलजीत कौर – The Hill News

Punjab: पंजाब सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध: डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़:

पंजाब सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007’ को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री, डॉ. बलजीत कौर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करता है या उन पर हमला करता है, या यदि बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति हड़पने का प्रयास करते हैं, तो उनकी गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के लिए इस अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई और दंड सुनिश्चित किया जाएगा।

एक हालिया मामले का उल्लेख करते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विभाग ने खन्ना के एक वरिष्ठ नागरिक अविनाश चंद्र खन्ना द्वारा अपने बेटे और बहू के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत का तत्काल संज्ञान लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बिना किसी देरी के कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उनके निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, लुधियाना जिला प्रशासन और सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, खन्ना ने संयुक्त रूप से इस मुद्दे को सुलझाया।

मंत्री ने बताया कि जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, लुधियाना ने पुलिस के साथ शिकायतकर्ता के आवास का दौरा किया और दोनों पक्षों को सुना। बेटे और बहू को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया गया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, माफी मांगी और भविष्य में अपने माता-पिता के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करने का आश्वासन दिया।

डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हमारे बुजुर्ग हमारा गौरव हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा कि यह त्वरित, संवेदनशील और कानून-आधारित समाधान वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिकों को परेशान करने या उनकी संपत्ति हड़पने का प्रयास करता है, तो पंजाब सरकार ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007’ के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। यह पहल राज्य में बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

 

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