Uttarakhand: नैनीताल जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में 11 नामजद, 15-20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज – The Hill News

Uttarakhand: नैनीताल जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में 11 नामजद, 15-20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज

नैनीताल। शहर में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दिन पांच सदस्यों के कथित अपहरण का मामला अब गंभीर मोड़ ले चुका है। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है, और अब 11 नामजद लोगों सहित कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, थाना एसआई की तहरीर पर पहले कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद, अध्यक्ष प्रत्याशी पुष्पा नेगी, सदस्य जीशांत कुमार और दो अन्य सदस्यों के स्वजनों की तहरीर पर चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, भाजपा प्रत्याशी के पति आनंद दर्मवाल सहित 11 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।

गौरतलब है कि बीते गुरुवार को शहर में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव के दिन भारी हंगामा देखने को मिला था। मतदान स्थल से कुछ ही मीटर की दूरी पर, पुलिस की मौजूदगी में पांच सदस्य – डिकर सिंह मेवाड़ी, प्रमोद सिंह, तरुण कुमार शर्मा, दीप सिंह बिष्ट और विपिन सिंह – को कथित तौर पर अगवा कर लिया गया था। इस घटना के बाद कांग्रेसियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर सरेआम गुंडागर्दी और अपने सदस्यों का अपहरण करने का आरोप लगाया था।

कुछ घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद, कांग्रेसियों ने चुनाव बहिष्कार का एलान करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद, देर शाम तल्लीताल पुलिस ने एसआई सतीश उपाध्याय की तहरीर पर कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध अपहरण और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

देर रात, अध्यक्ष प्रत्याशी पुष्पा नेगी, सदस्य जीशांत कुमार, सदस्य प्रमोद कोटलिया के भाई विनोद कोटलिया और डिकर मेवाड़ी के साले आशीष गौनिया ने तल्लीताल थाने में तहरीर देकर भाजपा के नामी कार्यकर्ताओं और 15 से 20 अज्ञात लोगों को नामजद करते हुए गंभीर आरोप लगाए।

एसओ रमेश सिंह बोरा ने बताया कि आरोपों के आधार पर आनंद दर्मवाल, शंकर कोरंगा, प्रताप बिष्ट, चतुर बोरा, प्रमोद बोरा, प्रखर साह, बीबी भाकुनी, विशाल नेगी, पंकज नेगी, शुभम दर्मवाल, कोमल दर्मवाल समेत 10 से 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 191(2), 140(3), 115(2), 352, 351(3), 74, 62 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

 

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